भटिंडा में अशोक कुमार अपने परिवार के साथ 2016 जुलाई को मोटरसाइकिल पर जा रहे थे इस दौरान एक बिजली का खंबा उन पर गिर गया. हादसे में उसकी मौत हो गई. जिसके बाद पीएसपीसीएल ने इसे एक्ट ऑफ गॉड कह कर टाल दिया था मामला. अब कोर्ट ने दिया 14.59 लाख का मुआवजा देने का आदेश.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2LrINyN
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