कोर्ट (Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को आदेश देते हुए कहा कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाएगी.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3qe469a
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