उच्च न्यायालय (High Court) ने अपने आदेश में कहा था कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि बलात्कार (Rape) के समय पीड़िता नाबालिग थी, अब भी लागू है और आरोपी की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अभी भी उसके समक्ष लंबित है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3A0BJiT
via
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3A0BJiT
via
Comments
Post a Comment