उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर तीन अगस्त को सुनवाई होगी. देशमुख को अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
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