पति और पत्नी के बीच, पत्नी की रजामंदी के बगैर भी अगर यौन संबंध बनते हैं तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है. ये फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High court) ने एक व्यक्ति को वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) मामले में बरी कर दिया गया. भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत विवाह के दौरान जबर्दस्ती किया गया यौन संबंध तभी अपराध की श्रेणी में आता है जब पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम हो. वैवाहिक बलात्कार को कई देशों में मान्यता नहीं दी जाती है.
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