उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यों को ऐसे बच्चों की “रक्षा” करनी है जिन्होंने कोविड-19 महामारी (COVID-19 pandemic) के दौरान माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है. न्यायालय ने यह भी कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम मौजूदा शैक्षणिक सत्र में ऐसे बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं हो.
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