Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जहां तक मौजूदा मामले का सवाल है तो केंद्र ने याचिकाकर्ता को प्रमोशन देने से पहले ही नियम 56 (J) के तहत जबरन रिटायर करने का आदेश पारित कर दिया था.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3zWhL8g
via
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/3zWhL8g
via
Comments
Post a Comment