देशभर में स्कूलों को फिर से खोले जाने की मांग कर रहे 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सलाह दी कि वह संवैधानिक उपायों की मांग करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दे. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस याचिका (Petition) को प्रचार का हथकंडा (publicity stunt) नहीं कहेगी लेकिन यह एक भ्रमित याचिका है और बच्चों को ऐसे मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए.
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