केंद्र सरकार (Central Government) ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम, 2010 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि बिना किसी विनियमन के ‘बेलगाम विदेशी चंदा’ प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है.
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