केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने मंगलवार को पुलिस (Police) से सवाल किया कि शिकायत दर्ज कराने थाने में आए एक आम आदमी को अगर जंजीरों से बांध दिया जाए और उसके खिलाफ पुलिस अधिकारी को काम करने से रोकने का मामला दर्ज कर लिया जाए तो ऐसे में उसे व्यवस्था में भरोसा कैसे रहेगा. याचिका के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने ना सिर्फ व्यक्ति को थाने में जंजीर से बांधा बल्कि उसके खिलाफ केरल पुलिस कानून की धारा 117 (ई) के तहत पुलिस अधिकारी को कर्तव्य निभाने से रोकने का मामला दर्ज किया. न्यायमूर्ति देवन रामचन्द्रन ने कहा, ‘आम लोगों को व्यवस्था में विश्वास कैसे होगा?
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