मद्रास उच्च न्यायालय (madras high court) ने तमिलनाडु (tamil nadu) और कर्नाटक (Karnataka) के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक का पर्याय रहे चंदन तस्कर वीरप्पन (sandalwood smuggler Veerappan) को पकड़ने के लिए 2002 में नियुक्त विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की कथित ज्यादतियों के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने संबंधी याचिका पर विचार करने का निर्देश तमिलनाडु सरकार को दिया है. एसटीएफ ने एक अभियान में अक्टूबर 2004 में चंदन तस्कर वीरप्पन को मुठभेड़ में मार गिराया था.
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