कोरोना टेस्ट (Corona test) के बहाने एक महिला के प्राइवेट पार्ट से Swab लेने वाले लैब टेक्नीशियन (lab technician) को महाराष्ट्र के अमरावती की सत्र अदालत (Court) ने 10 साल की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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