12 मार्च को दिल्ली की इन अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम के साढ़े 3 बजे अदालत में सुनवाई होगी. इसके लिए 8 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे. गौरतलब है कि प्रिंट आउट लेकर ही अदालतों में जाना होगा, वहीं नोटिस या चालान का प्रिंट आउट निकालने की सुविधा अदालतों में नहीं मिलेगी.
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