Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को 31 मई तक अपना बंगला खाली करने का दिया निर्देश, देना होगा हलफनामा
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, “वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि यह न्यायसंगत होगा अगर मानवीय आधार पर बंगल खाली करने के लिये 31 मई तक का समय दिया जाता है बशर्ते यादव द्वारा यह हलफनामा दाखिल किया जाए कि उस तारीख तक या उससे पहले उनके द्वारा इसे खाली कर दिया जाएगा.
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