Kerala News, Priest Gets 18 Years Imprisonment: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), के. एन. सुजीत ने पादरी को तीन मामलों में पांच-पांच साल (तीनों सजा की अवधि मिलाकर 15 साल) और चौथे मामले में तीन साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक मामले में (पीड़ितों को) एक-एक लाख रुपये का मुआवजा अदा करने का भी आदेश दिया.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/zUZ6INr
via
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/zUZ6INr
via
Comments
Post a Comment