क्या है अनुच्छेद 142? जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी 'पेरारिवलन' को किया रिहा
Rajeev Gandhi Assassination Case: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों में से सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी ए जी पेरारिवलन (AG Perarivalan) को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट "पूर्ण न्याय" करने के लिए किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामले में अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग करता है.
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