राज्यसभा चुनावः अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने वोट के लिए जमानत नहीं देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी
rajyasabha election: मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन दोनों ने मांग की थी कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए एक दिन की जमानत दी जाए. कोर्ट के इस फैसले को अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने बंबई हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है.
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