Skip to main content

मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश, चार महीने में पूरी तरह से खत्म करें ‘अर्दली’ व्यवस्था

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), शहर के पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों को अगले चार महीने में राज्य में मौजूद ‘अर्दली’ व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने यू मानिकवेल की तरफ से दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/dUeW4y2
via

Comments