केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को कोविड-19 टीककारण (Covid-19 Vaccinations) के बाद के प्रभाव के चलते जान गंवानों की पहचान करने तथा उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए ‘शीघ्र’ नीति बनाने का निर्देश दिया है.
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