बम्बई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज करते हुए कहा कि ‘अनाथ’ शब्द के साथ कोई सामाजिक कलंक नहीं जुड़ा है और इसलिए इसे बदले जाने की कोई जरूरत नहीं है.
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