केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इन नौ कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी. राज्यपाल की इस चेतावनी के खिलाफ इन कुलपतियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस देवन रामचंद्रन ने इन नौ कुलपतियों की ओर से दायर आपात याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल की ओर से कुलपतियों को दिया गया निर्देश उचित नहीं था.
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