दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कहा है कि बिजली एक आवश्यक सेवा है और बिना ठोस तथा वैध कारण के किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता. अदालत की यह टिप्पणी दो वरिष्ठ नागरिकों की उस याचिका पर आई है.
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