दिल्ली हाई कोर्ट ने पेमेंट ऐप भारत-पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर को सलाह दी कि वे एक दूसरे के प्रति विनम्र रहें. न्यायमूर्ति नवीन चावला ने पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों को मानहानिकारक बयान देने से रोकने के लिए भारत-पे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.
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