जमीयत उलेमा हिंद द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया कि अंतर्धार्मिक जोड़ों को परेशान करने और उन्हें फंसाने के लिए विवादित अधिनियमों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
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