Collegium System: न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली ऐसी संस्था को न्यायाधीशों की नियुक्ति का भार सौंपती है जो ‘जमीनी स्तर’ पर न्यायाधीशों के कामकाज की निगरानी करती है और सलाह के बाद शीर्ष अदालत द्वारा सिफारिश की जाती है.
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