बिना टिकट या धोखाधड़ी से यात्रा करने पर 6 महीने तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. मुंबई मुख्यालय वाले मध्य रेलवे ने सबसे अधिक 1,500 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है.
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