Lalu Prasad Yadav: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा अगर हम आपके पक्ष में आदेश देते हैं तो भी उनको वापस अंदर करना मुश्किल होगा. सीबीआई की तरफ से पेश एडमिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि इस केस में ट्रायल कोर्ट की सजा के व्याख्या को लेकर एक छोटे से कानूनी सवाल को तय करना है. सीबीआई का कहना है कि हाईकोर्ट ने त्रुटिपूर्ण अनुमान के आधार पर यह मानकर लालू यादव को जमानत दी है कि चारा घोटाला के अलग-अलग केस की सजा एक साथ चलनी है, ना कि एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होनी है.
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