Supreme Court: शीर्ष न्यायालय शेख उज़्मा फिरोज़ हुसैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय को समयबद्ध तरीके से अपनी जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. पीठ ने कहा कि यदि कोई असाधारण तात्कालिकता है तो याचिकाकर्ता हमेशा ही संबंधित पीठ का रुख कर सकता है.
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