पिता-पुत्र ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष पड़ोसी महिला पर सीसीटीवी से निगरानी रखने की बात कबूल कर ली थी. हालांकि उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया, जिसके बाद अदालत ने भी यह मान लिया कि कैमरा महिला पर गलत इरादे से निगरानी के लिए नहीं लगाया गया था.
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