पटना कोर्ट, 1994 में नरेश गुप्ता नाम के शख्स के खिलाफ द्वारा उसकी तलाकशुदा पत्नी ने अपने गांव नावादा में केस फाइल किया था. साल 2008 में चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नरेश और उसके पिता को 1 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसे कोर्ट ने 10 साल बाद खारिज कर दिया गया था.
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