Central Government News:मंत्रालय ने कहा कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बूचड़खानों/प्रसंस्करण इकाइयों को विनियमित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश/सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद हैं, और बूचड़खानों व मांस प्रसंस्करण इकाइयों को ईआईए, 2006 के दायरे में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है.
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