Supreme Court News: पूर्व आईपीएस धर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने कहा कि इस्तीफे के समय कोई मांग नहीं उठाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि कोई बकाया नहीं है. इसके बाद गुप्ता ने मामला वापस लेने और चुनाव आयोग से संपर्क करने की अनुमति मांगी.
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