असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम को वर्ष 1935 में लागू किया गया था. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि नए कानून का उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक विधेयक को रद्द करना है.
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