दिल्ली हाईकोर्ट ने DeepSeek को भारत में बंद करने की याचिका पर सुनवाई टाल दी और कहा कि अगर यह खतरनाक है तो इसका इस्तेमाल न करें. कोर्ट ने जल्दी सुनवाई की मांग खारिज कर दी.
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