Court News: मद्रास हाई कोर्ट ने शराब दुकान के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने वाले ग्रामीणों पर दर्ज FIR रद्द कर दी. कोर्ट ने आदेश में तिरुवल्लुवर और महात्मा गांधी के शराब-विरोधी उद्धरणों का जिक्र किया और कहा कि शराब इंसान को और उसके समाज को बर्बाद करती है. ग्रामीणों ने कहा था कि TASMAC दुकान आवासीय इलाके में है और परेशानी पैदा करती है. कोर्ट ने कहा शांतिपूर्वक विरोध अपराध नहीं.
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